उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं एवं प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम को नियमित रूप से अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। आज दिनांक 12-10-2023 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालकगद्दा में श्री अजीत सिंह द्वारा लगभग 8 बीघा में अवैध रूप से किए गए निर्माण एवं अनाधिकृत प्लाटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंर्तगत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 01/23 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था , के अधीन उक्त निर्माण को ध्वस्त किया गया।
इसी प्रकार ग्राम डिडौरी में श्री रवि कुमार द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि पर कराये गये अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत प्लाटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 02/23 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था , को भी ढहाया गया।
इसके साथ ही ग्राम डिडौरी में ही श्री हरस्वरूप द्वारा लगभग 5 बीघे में किए जा रहे अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत योजित वाद संख्या 04/23 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था।
ग्राम डिडौरी में ही श्री जुगल किशोर द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर कराये गये अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत प्लाटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 05/23 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था , को भी ढहाया गया।
आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण के जोन प्रभारी श्री के०एम० जगूडी, अवर अभियंता श्री के०के० शुक्ला सहित प्रवर्तन टीम के कर्मचारी उपस्थित रहे ।
प्राधिकरण की जनमानस से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।प्राधिकरण द्वारा भी दुर्बल आय एवं अल्प आय वर्ग हेतु भवन का निर्माण किया गया है जिसे सीधे प्रथम आवत प्रथम पावत योजना के अधीन शासन के पोर्टल Janhit. upda.in पर लॉगिन कर सीधे क्रय कर अपने सपनों का घर बनाया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिये प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
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